UIDAI: आधार वालों के लिए अच्‍छी खबर लेकर आया

भारतीय व‍िशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड धारकों के लिए अच्‍छी खबर लेकर आया है। हम आपको बता दें कि 2019 से नई सेवा शुरू करेगा।

भारतीय व‍िशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड धारकों के लिए अच्‍छी खबर लेकर आया है। हम आपको बता दें कि 2019 से नई सेवा शुरू करेगा। ज‍िससे आधार कार्ड धाारक आसानी से अपने पते में बदलाव करवाने में सक्षम होंगे। इससे उन लोगों को मदद म‍िलेगी जिनके पास स्‍थानीय निवासी का प्रमाण नहीं होता है। धारक को सिर्फ एक पत्र और प‍िन संख्‍या के माध्‍यम से अपना पता बदलने की सुविधा म‍िलेगी।

सूवि‍धा अप्रैल 2019 से शुरू होगी

सूवि‍धा अप्रैल 2019 से शुरू होगी

यूआईडीएआई ने एक अधिसूचना में जानकारी दी कि इस नई सेवा को एक अप्रैल से शुरू करने का प्रस्ताव है। यूआईडीएआई ने कहा कि जिन रहवासियों के पास उनकी मौजूदा निवास स्थान का कोई मान्य प्रमाण नहीं है। वह पते के सत्यापन के लिए पिन कोड वाले आधार पत्र के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। एक बार व्यक्ति को यह पत्र प्राप्त हो जाएगा तो वह इस कूट पिन के माध्यम से एसएसयूपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आधार में पते का बदलाव कर सकते है।

 

सेवा का परीक्षण से होगा लाभ

सेवा का परीक्षण से होगा लाभ

हम आपको इस बात से रूबरू करवा दें कि इसमें उन लोगों को लाभ होगा जो किराये के घर में रहते हैं या अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों या स्थानों पर श्रमिक के तौर पर काम करते हैं। यूआईडीएआई ने कहा कि इस नई सेवा का प्रायोगिक परीक्षण एक जनवरी 2019 से शुरू होगा और एक अप्रैल 2019 से इसका परिचालन शुरू करने का प्रस्ताव है।

 

क्‍या है मामला

क्‍या है मामला

माइग्रेंट लेबर या किराए पर रहने वाले लोगों को अपना एड्रेस अपडेट कराने में समस्‍या होती थी। उन्‍हें आधार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। नई प्रणाली के तहत, आधार कार्ड धारक यूआईडीएआई की साइट से सिक्रेट पिन वाला आधार लेटर का विकल्‍प चुन सकते है।

 

आधार में पैन अपडेट कराने की समय सीमा बढ़ाई गई

आधार में पैन अपडेट कराने की समय सीमा बढ़ाई गई

जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांक‍ि यह 5वीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया। वैसे तो इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी।

 

ऐसे करें पैन और आधार को लिंक

ऐसे करें पैन और आधार को लिंक

  • आयकर व‍िभाग की इ- फाईलिंग वेबसाइट पर जाकर क्‍लिक करे।
  • वेबसाइट पर जाकर क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक लाल रंग का क्लिक दिखेगा, ज‍हां पर 'लिंक आधार' लिखा होगा
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं लॉगिंन करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा।
  •  लॉगिन करते के साथ ही आप ऊपर दिख रही प्रोफाइल सेटिंग को खोलिए और आधार कार्ड लिंक करने के ऑप्शन पर जाइए।
  • ऑप्शन खुलने के बाद आपको दिए गए सेक्शन में आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना है, जिसको भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
  •  

    एसएमएस के जर‍िए भी कर सकते लिं‍क

    एसएमएस के जर‍िए भी कर सकते लिं‍क

    अगर आपको वेबसाइट में आधार और पैन को लिंक कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने मोबाइल से एक एसएमएस के जरिए भी ये काम कर सकते है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है।

     

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