आयुष्‍मान भारत योजना के लिए Aadhaar 'वांछनीय है अनिवार्य नहीं'

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी ने कहा है कि आयुषमान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आधार को पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना वांछनीय है अनिवार्य नहीं।

गुरुवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA) ने कहा है कि आयुषमान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आधार को पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना "वांछनीय है अनिवार्य नहीं है।"

Aadhaar Desirable But Not Must To Enroll For Ayushman Bharat Scheme

इससे पहले, मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि सरकार ने इस योजना के नामांकन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, एनएचए ने स्पष्ट कर दिया है कि लाभार्थी की पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार का उपयोग "बेहतर" है, लेकिन यह जरूरी नहीं है।

2018-19 के बजट के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत शुरू की गई योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्‍यम से माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का वादा किया गया। यह योजना 15 अगस्त को लॉन्च की जाएगी।

मार्च 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा था, "यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है, तो राशन से ड्राइविंग लाइसेंस के अन्य पहचान प्रमाणों का उपयोग किया जा सकता है।"

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