यहां पर आपको बताएंगे कि सरकार पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख या समयसीमा क्यों बढ़ा दी है।
अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है क्योंकि पैन से आधार लिंक करने की समयसीमा सरकार ने बढ़ा दी है। यह समयसीमा अगले साल यानी 31 मार्च 2019 तक बढ़ गई है। यह जानकारी खुद सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने दी है।

आपको बता दें कि यह पांचवी बार है जब सरकार ने पैन को बायोमैट्रिक आईडी यानी आधार नंबर से लिंक करने की तारीख बढ़ाई है। इस बात की जानकारी रविवार को देर रात में आयकर विभाग की शाखा सीबीडीटी के द्वारा प्रदान की गई। यह निर्णय आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत लिया गया है। नए आदेश में यह कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा के मामले में विचार करने के बाद बढ़ाई गई है।
आपको शायद याद होगा कि सीबीडीटी ने इसके पहले 27 मार्च को पैन से आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई थी।
इस साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभिन्न सेवाओं के साथ इसे जोड़ने की तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसी को देखते हुए सीबीडीटी के नए आदेश आए हैं।
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