महाराष्‍ट्र प्‍लास्टिक बैन: 15,000 करोड़ रुपए और 3 लाख नौकरी का हो सकता है नुकसान

महाराष्‍ट्र में सरकार द्वारा कैरी बैग और थर्मोकॉल समेत राज्यव्यापी प्लास्टिक प्रतिबंध के परिणामस्वरूप 15,000 करोड़ रुपये और लगभग 3 लाख नौकरी का नुकसान होगा।

एक ओर जहां प्‍लास्टिक बैन से महाराष्‍ट्र की आम जनता काफी खुश नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर उद्योगों को इससे काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। कुछ एक्‍सपर्ट का यह भी कहना है कि कि इससे देश की जीडीपी भी प्रभावित होगी। प्लास्टिक विनिर्माण उद्योग का कहना है कि देवेंद्र फडानविस सरकार द्वारा कैरी बैग और थर्मोकॉल समेत राज्यव्यापी प्लास्टिक प्रतिबंध के परिणामस्वरूप 15,000 करोड़ रुपये और लगभग 3 लाख नौकरी का नुकसान होगा।

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उद्योग को होगा घाटा

मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उद्योग को होगा घाटा

प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव नीमित पुणमीया ने पीटीआई को बताया, "शनिवार से महाराष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने उद्योग को बहुत कठिन बना दिया है और प्लास्टिक उद्योग 15,000 करोड़ रुपये के नुकसान पर देख रहा है, जिससे करीब 3 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं।"

बेरोजगार होंगे एसोसिएशन के मेंबर

बेरोजगार होंगे एसोसिएशन के मेंबर

एसोसिएशन के लगभग 2,500 सदस्यों के पास प्‍लास्टिक प्रतिबंध के बाद दुकान बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने प्रतिबंध को "भेदभाव" के रूप में जोड़ा और कहा है।

23 मार्च को, राज्य ने प्लास्टिक सामग्रियों के निर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण और भंडारण जैसे एक बार उपयोग बैग, चम्मच, प्लेट्स, PET और PETE बोतलों और थर्मोकॉल वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

 

जीडीपी भी हो सकती है प्रभावित

जीडीपी भी हो सकती है प्रभावित

सरकार ने मौजूदा शेयरों का निपटान करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, जो 23 जून को समाप्त हुआ था।

उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि प्‍लास्टिक प्रतिबंध से नौकरी के नुकसान से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर असर पड़ेगा, और प्लास्टिक क्षेत्र से बैंकों के खराब ऋण (Bad Loan) भी बढ़ेगा।

 

प्‍लास्टिक प्रतिबंध न मानने वाले को देना होगा जुर्माना

प्‍लास्टिक प्रतिबंध न मानने वाले को देना होगा जुर्माना

नागरिक अधिकारियों ने पहली बार अपराधियों के लिए 5000 रुपये और दूसरी बार अपराधियों के लिए 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जो लोग तीसरे बार प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं उन्हें तीन महीने की कारावास के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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