ट्रैवल इंश्‍योरेंस क्‍लेम करने के लिए अस्‍पताल में जमा करनी होगी पॉलिसी

यहां पर आपको ट्रैवल इंश्‍योरेंस क्‍लेम से संबंधित खबर के बारे में बताएंगे।

यदि आपने ट्रैवल इंश्‍योरेंस कराया है और आप क्‍लेम करना चाहते हैं तो आप कैशलेस या रिम्‍बर्समेंट क्‍लेम ही ले सकते हैं। मनी भास्‍कर की रिर्पोट के अनुसार कैशलेस फॉर्म में पॉलिसी होल्‍डर को अपनी ट्रैवल इंश्‍योरेंस पॉलिसी हॉस्पिटल में सबमिट करनी होती है और उसे आगे की प्रक्रिया के लिए इंश्‍योरेंस कंपनी को सूचना देनी होती है।

For Getting Travel Insurance Claim Policy Have To Submit In Hospital

इसके बाद बीमा कंपनी डायरेक्‍ट बिल को हॉस्पिटल में सेटल करती है। तो वहीं रिम्‍बर्समेंट के लिए पॉलिसीधार को सभी बिल और रसीदें बीमा कंपनी के पास सबमिट करने होते हैं जिसके बाद बीमा कंपनी अपने स्‍तर पर क्‍लेम की जांच करके सीधे पॉलिसी धारक के बैंक खाते में सेटल कर देती है।

तो यदि आपके पास यात्रा बीमा है और आप क्‍लेम करना चाहते हैं तो आपके पास ये दस्‍तावेज होने चाहिए-

  • पॉलिसी धारक का नाम
  • पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी
  • पॉलिसी होल्‍डर की नागरिकता
  • उस देश का नाम जहां घटना घटी
  • घटना या चोरी का ब्‍योरा
  • मेडिकल इमरजेंसी के केस में डायग्‍नॉस रिर्पोट
  • ट्रैवल इंश्‍योरेंस पॉलिसी नंबर
  • एक्‍सीडेंट होने पर एक्‍सीडेंट की तारीख व समय
  • ट्रैवल इंश्‍योरेंस खरीदना कोई अतिरिक्‍त खर्च नहीं है, लेकिन यह एक सुरक्षित तरीका है और यह आपको किसी भी आपातकालीन घटना से बचाता है।

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