ट्रेन में भर-भर के सामान ले जाने वाले लोग अब थोड़ा सावधान हो जाएं क्योंकि अब अगर आप ज्यादा सामान लेकर चलते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।
ट्रेन में भर-भर के सामान ले जाने वाले लोग अब थोड़ा सावधान हो जाएं क्योंकि अब अगर आप ज्यादा सामान लेकर चलते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। एयरोप्लेन की तरह अब आपको ट्रेन में भी सीमा से अधिक सामान ले जाने पर पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन के कोच में ज्यादा सामान ले जाने के सिलसिले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भारतीय रेलवे ने अपने पुराने 'सामान अनुज्ञा नियम' को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
यह है नियम, इतना ले जा सकते हैं सामान
इस नियम के अनुसार यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से 6 गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देना होगा। नियम के तहत स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास में आप बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40 किलो और 35 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको सामान ले जाना है तो आप पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर 80 किलो और 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। बता दें कि अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है।
भीड़ होगी कम
रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अगर यात्री को तय लिमिट से ज्यादा सामान बिना बुक कराए ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे सामान पर तय शुल्क से 6 गुना अधिक भुगतान करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है। अधिकारी ने बताया कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे।
ऐसे समझें वजन की गणित
उदाहरण के रुप में समझें तो यदि कोई यात्री 80 किलो सामान लेकर 500 किमी की यात्रा करता है तो उसे अतिरिक्त 40 किलो वजन के लिए 109 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर वह इस राशि का भुगतान नहीं करता तो पकड़े जाने पर उसे अतिरिक्त वजन ले जाने के लिए 654 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह 1 एसी में यात्री 70 किलो वजन लेकर यात्रा कर सकता है। फर्स्ट एसी में अधिकतम 150 किलो वजन लेकर चला जा सकता है।
सेकंड एसी में सामान ले जाने की लिमिट
इस तरह से 70 किलो वजन से ज्यादा 80 किलो वजन के लिए यात्री को भुगतान करना होगा। इसी तरह सेकंड एसी में 50 किलो वजन की निर्धारित सीमा है और आप इसमें अधिकतम 100 किलो वजन लेकर सफर कर सकते हैं।
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