EPF का पैसा कब नहीं निकाल सकते हैं?

EPF खाता धारकों को इस बात को लेकर हमेशा एक संशय रहता है कि वो कब और कैसे EPF का पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने अब पैसे निकालना काफी आसान कर दिया है। यहां हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ईपीएफ का पैसा निकालने का सही समय क्या है और ऑनलाइन ईपीएफ निकालते समय किस बात का ध्यान रखना होगा?

ऑनलाइन कैसे क्लेम करें

ऑनलाइन कैसे क्लेम करें

ऑनलाइन ईपीएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना यूएएन नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूएएन पोर्टल पर आपको यूएएन केवाईसी का विवरण भरना होगा, केवाईसी में आधार, पैनकार्ड और बैंक का विवरण देना होगा, जिसके अप्रूवल के बाद आप ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम कर सकते हैं।

KYC अप्रूव करने के बाद मिलेगा क्लेम

KYC अप्रूव करने के बाद मिलेगा क्लेम

ऑनलाइन EPF क्लेम करने के लिए आपको पोर्टल पर सर्विसेस के विकल्प पर क्लिक करना होगा जहां आपको फॉर्म 31, 19 और फॉर्म 10C क्लेम करने का विकल्प मिलेगा। यहां क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भर कर सबमिट कर दीजिए।

6 महीने से कम नौकरी पर नहीं कर सकते हैं क्लेम

6 महीने से कम नौकरी पर नहीं कर सकते हैं क्लेम

अब आपको ये भी जानना होगा कि, आप ईपीएफ कब क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 6 महीने की नौकरी के बाद इस्तीफा दे दिया है तो आपको ईपीएफ का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको ईपीएफ की राशि मिलेगी जबकि ईपीएफ पेंशन की राशि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपना पूरा पैसा चाहते हैं तो आप अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर करवा लीजिए।

कब निकाल सकते हैं पीएफ

कब निकाल सकते हैं पीएफ

अगर आपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है तो आप तुरंत ईपीएफ के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन क्लेम करें या ऑनलाइन, इसके लिए आपको कम से कम 2 महीने का इंतजार करना होगा। अगर दो महीने से बेरोजगार हैं तो पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ खाता खोलने के 5 साल के अंदर पैसे निकालने पर टैक्स लगता है।

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