केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात कही है। हाल ही में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30 वीं बैठक में उन्होंने कहा कि आधार प्रौद्योगिकी के उपयोग को सक्षम करने के लिए अतिरिक्त सुविधा है।

यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ वरिष्ठ नागरिक आधार के अभाव में पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं किया गया है।
आधार 12 अंकों का नंबर है, जो भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया है, जो पहचान और पता प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
लगभग 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं। सिंह ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का हवाला दिया।
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