नहीं बदल पाएंगे 200 और 2000 रुपए के खराब नोट

यहां पर आपको बताएंगे कि आरबीआई के अनुसार आप 200 और 2000 रुपए के कटे-फटे और खराब नोट क्‍यों नहीं बदल सकते हैं।

कटे-फटे या जले नोट हैं तो वो वापस जा नहीं किए जा सकते और न ही बैंक उन्‍हें बदलेंगे। इसका कारण यह है कि करेंसी नोटों के एक्‍सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नए नोटों को रखा ही नहीं गया है। इकोनॉमिक्‍स टाइम्‍स की रिर्पोट के अनुसार कटे-फटे या गंदे नोटों के बदलने का मामला RBI के नोट रिफंड के नियम के तहत आता है। जो कि आरबीआई एक्‍ट के सेक्‍शन 28 का हिस्‍सा है।

नोट रिफंड एक्‍ट में नहीं है 200 और 2000 रुपए के नोटों का जिक्र

नोट रिफंड एक्‍ट में नहीं है 200 और 2000 रुपए के नोटों का जिक्र

इस एक्‍ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के करेंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है। इसकी वजह यह है कि सरकार और रिजर्व बैंक ने इनके एक्‍सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं।

छपना बंद हो चुके हैं 2000 रुपए के नोट

छपना बंद हो चुके हैं 2000 रुपए के नोट

आपको बता दें कि 2,000 रुपए का नोट 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद जारी किया गया, जबकि 200 रुपए का नोट अगस्‍त 2017 में जारी किया गया था। इकोनॉमिक्‍स टाइम्‍स में ने अपने रिर्पोट में आगे बताया है कि वर्तमान में 2000 रुपए के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए मूल्‍य के नोट सर्कुलेशन में हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने अब 2,000 रुपए के नोट छापना बंद कर दिया है।

जल्‍द बदलाव करना होगा नियमों में

जल्‍द बदलाव करना होगा नियमों में

इस बारे में बैंकों का कहना है कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं लेकिन उन्‍होंने आगाह किया है कि अगर प्रावधान में जल्‍द बदलाव नहीं किया गया तो परेशानियां शुरु हो सकती हैं। तो वहीं इस बारे में RBI का कहना है कि उन्‍होंने 2017 में ही बदलाव की जरुरत के बारे में वित्‍त मंत्रालय को पत्र भेजा था लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया है।

आरबीआई ने स्‍वीकार की है बात

आरबीआई ने स्‍वीकार की है बात

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्‍वीकार किया है कि नई सीरीज के नोटों की अभी बैंकों में अदला-बदली नहीं की जा सकती है। महात्‍मा गांधी की नई सीरीज वाली नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी सीरीज में कटे-फटे और खराब नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है। इसके लिए आरबीआई नोट रिफंड नियम 2009 में संशोधन करने की जरुरत है।

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