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आधार पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित

By Ashutosh
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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले की 38 दिनों तक सुनवाई हुई। आधार से निजता का उल्लंघन होता है या नहीं इस मामले पर पांच जजों की पीठ को फैसला देना है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

 
आधार पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को आधार को लेकर सुनवाई शुरू हुई थी। आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई। पांच जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बाकी सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं।

English summary

Aadhaar Verdict Reserved By Supreme Court

Aadhaar Verdict Reserved By Supreme Court, The government made Aadhaar compulsory for a host of services and welfare measures,
Story first published: Thursday, May 10, 2018, 18:39 [IST]
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