Income टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी की तो मिलेगी यह सजा
आयकर विभाग की ओर एक नया नियम लागू कर दिया गया है जिसमें टैक्स छिपाने या बचाने की कोशिश करने वालों को अब थोड़ा संभलकर चलना होगा। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि अगर कोई भी शख्स ऐसे काम में लिप्त पाया गया तो आईटी विभाग उससे जुर्माना वसूलेगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिर्पोट के अनुसार टैक्स से जुड़ी हेराफेरी करने पर टैक्स से बचाई गई कुल राशि पर 50 से 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
आईटी की यह चेतावनी खासकर सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए है क्योंकि हाल में बैंगलुरु का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। बैंगलोर के जिस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, वह इनकम कम लिखने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे बताता था। यह गिरोह कर्मचारियों को फर्जी तरीके से टैक्स रिफंड हासिल करने में मदद करता था। इनकम कम बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे बड़ी-बड़ी कंपनियों के कर्मचारी तक अपनाते पाए गए हैं।
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिर्पोट के अनुसार इनकम टैक्स के नियम का उल्लंघन करने वाले को सेक्शन 270ए के तहत सजा मिल सकती है। इस सेक्शन को नोटबंदी के बाद संशोधन करके पहले से मजबूत बनाया गया है। सेक्शन 270ए के अनुसार अगर इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी दी गई तो टैक्स देनदारी या छिपाई गई तो रकम पर 200 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है।
वहीं अगर कुछ अन्य कारणों की वजह से अलग से इनकम कम बताई गई होगी तो देनदारी या छिपाई गई राशि पर 50 प्रतिशत जुर्माना होगा। साथ ही कर्मचारी के कंपनी को भी इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति गलत इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है।