पैन कार्ड और टैन प्रूफ की जरुरत के मामले में इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने इंडस्ट्रीज को राहत देने का काम किया है। इस मामले में आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) द्वारा जारी सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन (COI)को कंपनियों के लिए पैन या टैन को प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। यानि कि अब कंपिनयों या इंडस्ट्रीज के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉरर्पोरेशन PAN या TAN के प्रूफ के तौर पर भी काम करेगा।

यह बदलाव वित्त अधिनियम 2018 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139A में संशोधन करके किया गया है और लैमिनेट कार्ड के तौर पर पैन जारी करने की जरुरत को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनियों को पैन नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन उन्हें लैमिनेटेड कार्ड लेना जरुरी नहीं होगा।
यह जानकारी आईटी डिपॉर्टमेंट की ओर से एक प्रेस रिलीज द्वारा प्रदान की गई है। जिसमें यह कहा गया है कि इससे यह स्प्ष्ट किया जाता है कि एमसीए द्वारा जारी सीओआई में उल्लेखित पैन और टैन नंबर स्पष्ट तौर पर संबंधित कंपनी एसेसीज के लिए पैन और टैन के प्रूफ के तौर पर काम करेगा।
आपको बता दें कि कॉरपोरेट्स के मामले में इनकॉर्पोरेशन यानि कंपनी बनाने, पैन कार्ड अलॉटमेंट और टैन नंबर के अलॉटमेंट के लिए एक कॉमन अप्लीकेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आवेदन दिया जा सकता है। इस प्रकार आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि एमसीए द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पैन और टैन दोनों का ही उल्लेख होता है।
More From GoodReturns

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: पोर्टल पर आ रही है दिक्कत? अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स

ITR डेडलाइन 31 जुलाई: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानें आपके लिए कौन सा है सही

ITR डेडलाइन: रिफंड अटकने से बचाना है तो अभी चेक करें AIS और TIS, वरना होगी परेशानी

Redington Share Price: शानदार नतीजों के दम पर 10% उछला शेयर, खरीदारी का सही समय?

अदाणी एंटरप्राइजेज ने एयरलाइन लॉन्च की अटकलों को किया खारिज, कहा- रिपोर्ट्स निराधार

भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें

Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?

US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति

GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान



Click it and Unblock the Notifications