इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट को माना जाएगा PAN-TAN का प्रूफ

पैन कार्ड और टैन प्रूफ की जरुरत के मामले में इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने इंडस्‍ट्रीज को राहत देने का काम किया है। इस मामले में आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि मिनिस्‍ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) द्वारा जारी सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन (COI)को कंपनियों के लिए पैन या टैन को प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। यानि कि अब कंपिनयों या इंडस्‍ट्रीज के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉरर्पोरेशन PAN या TAN के प्रूफ के तौर पर भी काम करेगा।

Requirement for obtaining PAN card u/s 139A of IT Act, 1961 eased for corporate assesses

यह बदलाव वित्‍त अधिनियम 2018 में इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 139A में संशोधन करके किया गया है और लैमिनेट कार्ड के तौर पर पैन जारी करने की जरुरत को खत्‍म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनियों को पैन नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन उन्‍हें लैमिनेटेड कार्ड लेना जरुरी नहीं होगा।

यह जानकारी आईटी डिपॉर्टमेंट की ओर से एक प्रेस रिलीज द्वारा प्रदान की गई है। जिसमें यह कहा गया है कि इससे यह स्‍प्‍ष्‍ट किया जाता है कि एमसीए द्वारा जारी सीओआई में उल्‍लेखित पैन और टैन नंबर स्‍पष्‍ट तौर पर संबंधित कंपनी एसेसीज के लिए पैन और टैन के प्रूफ के तौर पर काम करेगा।

आपको बता दें कि कॉरपोरेट्स के मामले में इनकॉर्पोरेशन यानि कंपनी बनाने, पैन कार्ड अलॉटमेंट और टैन नंबर के अलॉटमेंट के लिए एक कॉमन अप्‍लीकेशन के माध्‍यम से मिनिस्‍ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आवेदन दिया जा सकता है। इस प्रकार आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि एमसीए द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पैन और टैन दोनों का ही उल्‍लेख होता है।

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