CBDT ने जारी किया 2018-19 के लिए नया ITR फॉर्म

नए आईटीआर फॉर्म (सहज फॉर्म) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयकर विभाग ने टैक्‍स रिटर्न फॉर्म को और आसान बनाते हुए कई पन्‍नों के फॉर्म को एक पन्‍ने में समेट दिया है।

आयकर विभाग के द्वारा 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयकर विभाग ने टैक्‍स रिटर्न फॉर्म को और आसान बनाते हुए कई पन्‍नों के फॉर्म को एक पन्‍ने में समेट दिया है। अब इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म सिर्फ एक पन्‍ने का होगा। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बात की जानकारी दी है। जिसके अनुसार अब सिर्फ 1 पेज का ही रिटर्न फॉर्म होगा। इसका नाम आईटीआर फॉर्म-1 सहज है।

New ITR forms for 2018-19 notified by CBDT

इस फॉर्म को इनकम टैक्‍स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस फॉर्म में कर्मियों को अपनी सैलरी का ब्रेकअप देना होगा। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको जीएसटी नंबर और अपना टर्नओवर बताना होगा। 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। अगर आप 31 जुलाई तक ITR नहीं करते हैं तो तय तारीख के बाद से रिटर्न भरने पर आपको पेनाल्‍टी देनी होगी।

अगर आपकी आय सालाना 50 लाख रुपए से कम है तो आप सहज आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में मकान से होने वाली आय का लेखा-जोखा भी आपको ही देना होगा। इसे ITR-1 फॉर्म भी कहते हैं।

सीबीडीटी के अनुसार कुछ श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर सभी 7 आईटीआर इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने होंगे। पिछले वित्‍त वर्ष में तीन करोड़ लोगों ने इसका इस्‍तेमाल किया था।

सीबीडीटी का कहना है कि व्‍यक्तिगत लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए, जिनकी आमदनी कारोबार या पेशे से अलग हटकर किसी अन्‍य मद से आती है, के लिए आइटीआर 2 का भी तर्कसंगत किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसे व्‍यक्तिगत लोग या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी आमदनी का स्‍त्रोत कारोबार या कोई पेशा है, उन्‍हें या तो ITR-3 या ITR-4 फॉर्म भरना होगा।

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