जीएसटी को लेकर एक नया आदेश आ गया है। ये आदेश रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों को लेकर है। नए नियम के बाद अब रेलवे प्लेट फॉर्म और ट्रेन में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी की तय दरों को चुकाना अनिवार्य होगा।

इस बारे में शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसके मुताबिक अब ट्रेन में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले खाने पर 5 प्रतिशत की जीएसटी की दरें चुकाना अनिवार्य होगा।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर IRCTC कैंटीन (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड), लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स द्वारा बेचे जाने वाले खाने-पीने की चीजों पर 5 प्रतिशत तक जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी परिषद ने स्पष्टी करण में कहा है कि इस जीएसटी पर इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं दिया जाएगा।
रेलगाडि़यों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मों या रेलवे स्टेशनों पर भी उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति पर देय जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दर में एकरूपता लाने और इस बारे में कोई भी संशय या अनिश्चितता समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से भारतीय रेलवे अथवा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) अथवा उनके लाइसेंसधारकों द्वारा या तो रेलगाडि़यों में अथवा प्लेटफॉर्मों पर आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर जीएसटी दर 5 प्रतिशत होगी।


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