फिर बढ़ी आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख

पैनकार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। विभाग के नीति बनाने वाले निकाय ने इस समयसीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च 2018 तक थी। आदेश में कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार-पैन कार्ड को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है।

aadhar link to pan last date, आधार को पैन से जोड़ने की लास्ट डेट

सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आधार को विभिन्न सर्विसेज से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि CBDT का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए गए आदेश के मद्देनजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ किया है कि जब तक आधार कार्ड को लेकर फैसला नहीं आ जाता है तब तक इसे जरूरी सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन नहीं दी जा सकती है।

यह चौथा मौका है जब सरकार ने लोगों को अपने पैन कार्ड को बायोमेट्रिक पहचान आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन कार्ड लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है।

5 मार्च तक के अपडेटेड डेटा के मुताबिक, कुल 33 करोड़ पैन कार्ड कार्ड्स में से 16.65 करोड़ को लिंक किया जा चुका है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2017, 31 अगस्त, 2017 और 31 दिसंबर 2017 के बाद अब चौथी बार बढ़ाई गई है।

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