नौकरी चली गई तो PF खाते से मिलेगा एडवांस पैसा
केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए खुशखबरी है। अगर किसी संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी की जॉब चली जाती है और एक महीने तक उसे नई नौकरी नहीं मिलती है तो उसे PF खाते की तरफ से एडवांस के रुप में पैसा मिलेगा। यानी की खुद कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस में यह पैसा निकाल सकता है। यह पैसा नॉन रिफंडेबल होगा, यानि की बाद में इस पैसे को पीएफ खाते में जमा नहीं करना पड़ेगा।
नौकरी मिलने तक PF के पैसे से चलेगा खर्च
सरकार की इस योजना से बेरोजगार व्यक्ति जिसका PF अकाउंट है नौकरी मिलने तक अपने खाते से खर्च के लिए पैसा निकाल सकता है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने यह सुविधा अपने सदस्यों को देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे ईपीएफओ के लगभग 5 करोड़ सक्रिय सदस्यों को फायदा मिलेगा। जल्द ही इसके लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आ सकता है।
पीएफ से एडवांस निकालने का ऐसा होगा नियम
आपको बता दें कि EPFO मेंबर जॉबलेस होने के 1 महीना पूरा होने पर पीएफ अकाउंट से एडवांस के लिए अपने क्षेत्र के EPFO ऑफिस में एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। उसे पीएफ अकाउंट में कुल राशि का 60 प्रतिशत या उसकी पिछली तीन महीने की सैलरी के बराबर एडवांस मिल सकेगा। बांकी पैसा उसके पीएफ खाते में ही रहेगा। जैसे ही नई नौकरी मिलती है उसके PF खाते में कंट्रीब्यूशन होना शुरु हो जाएगा। इस तरह से व्यक्ति का रिटायरमेंट फंड भी बना रहेगा।
तीन महीने से ज्यादा के समय तक बेरोजगार रहने पर
यदि पीएफ खाताधारक तीन महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है यानी उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वह ईपीएफओ के पास एक और एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। इस बार व्यक्ति PF खाते में मौजूद राशि का 80 प्रतिशत या पिछली दो महीने की सैलरी के बराबर पैसा एडवांस के तौर पर निकाल सकता है।
ये है वर्तमान नियम
वर्तमान में नौकरी जाने पर पीएफ से पैसा निकालने का यह नियम है कि नौकरी जाने की तारीख से 2 महीने के बाद पीएफ खाता से पूरा पैसा निकाला जा सकता है। यानि की फाइनल सेटलमेंट किया जा सकता है, ऐसे में व्यक्ति का पीएफ खाता पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। वर्तमान में एडवांस प्राप्त करने की सुविधा नहीं है।