10 मई तक दो किश्तों में ₹200 करोड़ जमा करे जेपी ग्रुप: SC
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को फटकार लगई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी को जल्द से जल्द 125 करोड़ रुपये जमा करवाने का निर्देश भी दिया था। यह भी कहा गया था कि अगर जेपी पैसे देने में विफल होता है तो इसे कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा, जिसके लिए उससे जुड़े लोगों को तिहाड़ भी भेजा जा सकता है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की पीठ ने 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये की पहली किश्त और उसके बाद 10 मई को शेष 100 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है।
अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि 15 अप्रैल को अदालत देखेगी कि उसके आदेश का पालन हुआ या नहीं। अदालत ने साथ ही कहा कि अपना पैसा वापस मांग रहे खरीदारों को यह रकम अनुपातिक आधार पर बांटी जाएगी।