2018 का TAX कैलेंडर, जानिए कब भरना है आपको ITR
भारत में टैक्स की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आयकर भरने की कुछ विशेष समय सीमा है। आप यदि किसी भी श्रोत से आय अर्जित करते हैं तो आपको ये तारीखें ध्यान होनी चाहिए। हम आपको बता रहे हैं साल 2018 की आयकर भरने की तारीखें...
टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि
वित्तीय वर्ष 2017-18 (आंकलन वर्ष 2018-19) में अंतिम तिथि: व्यक्तिगत रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2018 और बिजनेस के लिए 30 सितंबर 2018 है। ध्यान रखें कि आप 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भर सकते हैं लेकिन आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। आप वित्तीय वर्ष 2017-18 (आंकलन वर्ष 2018-19) के लिए मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं।
वित्तीय वर्ष और आंकलन वर्ष में अंतर
वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रेल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। टैक्स के लिए वित्तीय वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें आप आय अर्जित करते हैं जब कि आंकलन वर्ष (एवाई) वो साल है जिसमें आपकी कमाई राशि का टैक्स के लिए आंकलन होता है, यानि जिस साल आप टैक्स देते हैं।
कर लीजिए तैयारी
इस तरह आपने 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2018 के बीच जो कमाई की है आयकर विभाग उसका आंकलन 1 अप्रैल 2018 के बाद करता है।
आयकर भरना क्या है?
इन्कम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जहां आप उस वर्ष में कमाई गई आय को फॉर्म 16 के माध्यम से दर्ज़ करते हैं और इसमें से अपने निवेश व आकार की विभिन्न धाराओं में मिलने वाली छूट को घटा देते हैं।
सही राशि का पता चलता है
रिटर्न भरने से आपको सही राशि का पता चलता है जो आपको सरकार को टैक्स के रूप में अदा करनी है। अगर आप ज़्यादा भगतान करते हैं, तो आईटी विभाग आपकी फाइलिंग के अनुसार आपको वापस कर देगा। इसी तरह, अगर आपने कम भुगतान किया है, तो आप बची हुई राशि भुगतान कर सकते हैं। इन्कम टैक्स फॉर्म आईटीआर 1 से 7 तक होते हैं।
आपको आयकर भरने की ज़रूरत कब होती है?
भारत में यदि आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक होती है तो आपको आयकर की सीमा के अनुसार आयकर भरने की ज़रूरत होती है।
एडवांस टैक्स की ड्यू डेट
एडवांस टैक्स एक सुविधा है जिससे आप ‘जैसे कमाते हैं वैसे टैक्स' दे सकते हैं। इसका मतलब है कि एकमुश्त राशि देने के बजाय आप किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। निजी और बिजनेस जिनको एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से ज़्यादा का टैक्स देना होता है उन्हें एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत होती है। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें छूट है।
ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि
कंपनियों या नॉन-कंपनियों को ऑडिट करवाने की ज़रूरत होती है, ये ऑडिट रिपोर्ट और इन्कम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर 2018 तक दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को 3सीईबी फॉर्म जमा करवाना है या सेक्शन 92ई के अनुसार कोई अंतर्राष्ट्रीय या अन्य लेन-देन करना होता है, उसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2018 है।