जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी आर 3बी की रिटर्न फाइल भरने की तारीख 3 महीने तक जारी रहेगी। तो वहीं उन्होंने ई-वे बिल पर बात करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से इंटर-स्टेट ई-वे बिल लागू हो जाएगा। ई-वे बिल को चार चरणों में लागू किया जाएगा और महीने के अंत तक ये पूरे देश में लागू हो जाएगा।

फिलहाल जीएसटी के तहत निर्यातकों को राहत दी गई है और जीएसटी के तहत मिलने वाली छूट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा शराब की लाइसेंस फीस पर लगने वाला जीएसटी हटा लिया है।
पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इसकी मांग उठाई गई थी।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 1 अप्रैल से देश में ई-वे बिल लागू करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने ई-वे बिल लागू करने का फार्मूला भी इस दौरान बताए। ऐसा माना जा रहा है कि ई-वे बिल के लागू होने के बाद से रेवेन्यू लीकेज को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही टैक्स चोरी को रोकने में भी सहायता मिलेगी।
जीएसटी के इस मीटिंग में जीएसटी के सरल फार्म के बारे में किसी प्रकार के निर्णय पर सरकार अब तक नहीं पहुंची है।
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