प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को गीतांजलि समूह के मेहुल चौकसे की 1,217 करोड़ रुपए के मूल्य की 41 संपत्तियों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चल रह जांच के संबंध में हुई है। खबरों के मुताबिक, चौकसे और कंपनियों की उनके द्वारा नियंत्रित 1,217.20 करोड़ रुपए के मूल्य की कम से कम 41 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है।

जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई में 15 फ्लैट और 17 कार्यालय, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद जेम्स एसईजी, कोलकाता में शॉपिंग मॉल, अलीबाग में फार्म हाउस और महाराष्ट्र व तमिलनाडु में 231 एकड़ जमीन शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि PNB धोखाधड़ी मामले के संबंध में बुधवार को नीरव मोदी और उसके अंकल चौकसे के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।
ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक जांच में किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने व उससे पहचानने और उसका पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। दोनों के खिलाफ ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने यह नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 22 फरवरी से एक साल तक आरोहण के सभी बंदरगाहों पर वैध रहेगा।
आयकर विभाग ने नीरव मोदी समूह की चार और संपत्तियां जब्त की है जिसमें 13 करोड़ रुपए के मूल्य का अलीबाग स्थित उनका फार्म हाउस और अहमदनगर में 70 करोड़ रुपए के मूल्य का 135 एकड़ जमीन पर बना 5.24 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है। दोनों ही संपत्तियां महाराष्ट्र में है।
आयकर विभाग ने गीतांजलि समूह के 34 और बैंक खाते व फिक्सड डिपोसिट जब्त किए हैं जिसमें 1,45 करोड़ रुपए की शेष राशि जमा थी। PNB के साथ 12,600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में मोदी के साथ चौकसे भी आरोपी है। इसके साथ ही सोमवार रात को 1,300 करोड़ रुपए भी इस राशि में शामिल हुए हैं। इससे पहले मोदी और चौकसे की कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की राशि 11,300 करोड़ रुपए बताई जा रही थी।


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