कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पीएफ खाता धारकों के लिए एक नया प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुसार अगर PF खाता धारक अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए से आधिक की राशि निकालता है तो क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब 10 लाख रुपए से अधिक के पीएफ क्लेम के लिए फिजिकल फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। सरकार ने यह कदम क्लेम सेटलमेंट में होने वाले फ्रॉड की संभावना के चलते यह कदम उठाया है। यह फैसला 17 जनवरी 2018 को हुई एक बैठक में लिया गया।
EPS खाते के भी लिए बदले नियम
तो वहीं अगर आपको EPS (इंप्लाई पेंशन स्कीम) अकाउंट से 5 लाख रुपए से अधिक राशि निकालनी है तो भी आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। इसके लिए भी फिजिकल फॉर्म के साथ अकाउंट होल्डर आवेदन नहीं कर सकते। आपको बता दें की कंपनी, कर्मचारी के पीएफ खाते में बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत कंट्रीब्यूट करती है। इसका 8.66 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जाता है।
फ्रॉड के कम होने की संभावना
अगर सरकार का उठाया गया यह कदम सफल रहता है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए से ज्यादा के पीएफ क्लेम में फ्रॉड की संभावना ज्यादा होती है। ऑनलाइन वही शख्स पीएफ क्लेम कर सकता है जिसका आधार खाता धारक के अकाउंट से लिंक होगा।
उमंग एप से कर सकते हैं आवेदन
आपको बता दें कि 10 लाख रुपए से अधिक पीएफ क्लेम के लिए कर्मचारी मोबाइल से उमंग एप के जरिए भी क्लेम सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर कंप्यूटर के जरिए भी पीएफ क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह भी है जरुरी
पीएफ क्लेम के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय यह जरुरी है PF होल्डर का अकाउंट EPFO के डाटा बेस में हो, क्योंकि ईपीएफओ का सिस्टम क्लेम सेटेलमेंट के पहले बैंक अकाउंट डिटेल को वेरिफाई करेगा। सत्यापन होने के बाद ही क्लेम को सेटल किया जाएगा।
यह है वर्तमान नियम
वर्तमान समय में पीएफ मेंबर पीएफ या ईपीएस क्लेम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं। वो ईपीएफओं की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन क्लेम सेटेलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपने ऑफिस में या सीधे EPFO के कार्यालय में क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं।


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