1 अप्रैल तक लघु बचत निवेश के लिए पोस्‍ट ऑफिस के बचत खाते अनिवार्य नहीं

जिन लोगों ने पोस्‍ट ऑफिस के स्‍माल सेविंग अकाउंट में निवेश किया है उनके लिए राहत की खबर है क्‍योंकि सरकार ने सेविंग अकाउंट खोलने की लास्‍ट डेट बढ़ा दी है। 12 जनवरी को पोस्‍ट ऑफिस विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था कि बचत खाते के तहत लघु बचत योजनाओं में निवेश करने की आखिरी तारीख 15 जरवरी है लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दिया गया है।

Post Office Savings Account Not Mandatory For Small Savings Investments Till April 1

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नवंबर के बाद से, कई पोस्ट ऑफिस छोटे बचत निवेशकों को अपनी परिपक्वता जांच से इनकार कर रहा था और इसके बदले पोस्ट ऑफिस बचत खाते खोलने के लिए कहा जा रहा था जहां पैसा जमा किया जा सकता है। उन्हें अपनी परिपक्वता अवधि प्राप्त करने या त्रैमासिक ब्याज आय प्राप्त करने के लिए ऐसे खाते खोलने के लिए कहा जाता था जो कि या तो तिमाही हो, अर्ध-वार्षिक हो या फिर सालाना।

इससे पहले, छोटी बचत योजनाओं जैसे समय जमा, वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना (एससीएसएस), और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में निवेशकों ने किसी भी बैंक खाते में अपनी परिपक्वता जांच जमा कर सकते थे।

डाक विभाग ने पहले 6 अक्टूबर, 7 दिसंबर, और 14 दिसंबर को छोटे-छोटे बचत निवेशकों को पोस्ट ऑफिस बचत जमाओं को खोलना शुरू कर दिया था। इन सभी आदेशों को नवीनतम नोटिस के अनुसार 31 मार्च 2018 तक रोक दिया गया है। इसलिए अगर कोई पोस्ट ऑफिस ऑफिसर आपको ताजा आदेश जारी करने से पहले बचत खाता खोलने के लिए मजबूर करता है, तो आपको उन्हें नए नियम का हवाला देना चाहिए।

बचत खाता खोलने का ऑप्‍शन निवेशक पर छोड़ देना चाहिए जैसा कि बैंकों में होता है।

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