आयकर विभाग ने 3,500 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियां जब्त की

आयकर विभाग ने 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की 900 से अधिक बेनामी संपत्तियां जब्त की हैं। इसमें फ्लैट, दुकानें, आभूषण और वाहन इत्यादि शामिल हैं। आयकर विभाग ने आज एक बयान में कहा कि उसने बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम कानून के तहत यह कार्रवाई तेज कर दी है। उल्लेखनीय है कि यह कानून एक नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ है।

Income Tax Department Seized Rs 3,500 Crore Od Benami Property

इस कानून के तहत पहले चल-अचल किसी किस्म की बेनामी संपत्तियों को फौरी तौर पर कुर्क करने और फिर उनको पक्के तौर पर जब्त करने की कार्रवाई करने के प्रावधान है।

इसके अलावा इसके तहत ऐसी सम्पत्तियों का वास्तविक लाभ लेने वाले स्वामी, बेनामी संपत्ति धारक और बेनामी संपत्ति के लिए लेनदेन करने वालों के खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है। इसके तहत दोषियों को सात साल तक का सश्रम कारावास और संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25% तक जुर्माने का भी प्रावधान है।

आयकर विभाग ने मई 2017 में देशभर में अपने अन्वेषण निदेशालय के तहत 24 खास बेनामी रोकथाम इकाइयां गठित की हैं, ताकि इस कानून का अनुपालन आसान किया जा सके।

बयान में कहा गया है, विभाग के सघन प्रयासों के चलते 900 से अधिक संपत्तियों की अस्थायी जब्ती की गई है। इसमें भूखंड, फ्लैट, दुकानें, आभूषण, वाहन, बैंक जमा, सावधि जमा इत्यादि शामिल हैं। विभाग ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों का मूल्य 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियां शामिल हैं।

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