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125 करोड़ जमा करे जेपी ग्रुप, वर्ना तिहाड़ दूर नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

By Ashutosh
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सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को निर्देशानुसार 125 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि निर्देश के पालन में विफल रहने पर उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाएगा और तिहाड़ जेल भेजा सकता है।

 

25 जनवरी तक की मोहलत

25 जनवरी तक की मोहलत

यह राशि 2,000 करोड़ रुपये का हिस्सा है, जिसे शीर्ष अदालत ने जेपी एसोसिएट्स को रजिस्ट्री के पास जमा करने को कहा है। इस राशि से जेपी इंफ्राटेक से घर खरीदने वालों के पैसे वापस किए जाएंगे। जेपी एसोसिएट्स को 25 जनवरी तक 125 करोड़ रुपये जमा करने हैं।

तो दूर नहीं है तिहाड़...

तो दूर नहीं है तिहाड़...

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी को जल्द से जल्द 125 करोड़ रुपये जमा करवाने का निर्देश भी दिया है। यह भी कहा गया कि अगर जेपी पैसे देने में विफल होता है तो इसे कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा, जिसके लिए उससे जुड़े लोगों को तिहाड़ भी भेजा जा सकता है।

जिन्हे घर नहीं मिला उनके पैसे जमा करने के निर्देश
 

जिन्हे घर नहीं मिला उनके पैसे जमा करने के निर्देश

दरअसल, यह पैसा उन दो हजार करोड़ रुपये का हिस्सा है जिसको देने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था। यह पैसे जेपी द्वारा बनाई जा रहीं सोसाइटीज में घर खरीदने वाले उन लोगों को लौटाया जाएगा जिन्हें अबतक घर नहीं मिला है। जेपी को 25 जनवरी तक 125 करोड़ रुपये देने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिया निर्देश

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलककर व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने जेपी एसोसिएट्स को अपने द्वारा विकसित की जा रही सभी आवासीय परियोजनाओं का ब्योरा देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

RBI की याचिका पर बाद में होगा विचार

RBI की याचिका पर बाद में होगा विचार

अदालत ने कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ दिवाला व दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग के आवेदन पर बाद में विचार करेगी।

English summary

Deposit Money as Directed, Else Tihar is Not Far, SC to Jaypee

The amount is part of the Rs 2,000 crore that the top court had directed Jaypee Associates to deposit with its registry to pay the home buyers of Jaypee Infratech seeking a refund of their money.
Story first published: Wednesday, January 10, 2018, 16:40 [IST]
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