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आधार से बीमा पॉलिसी जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018

By Ashutosh
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देश के बीमा नियामक ने सोमवार को आधार संख्या को बीमा पॉलिसियों से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। सोमवार को जारी अधिसूचना में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने कहा कि ग्राहकों के लिए सभी जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा (स्वास्थ्य पॉलिसियों समेत) से आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या या फार्म 60 से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी गई है।

आधार से बीमा पॉलिसी जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018

इरडाई ने केंद्र सरकार के 13 दिसंबर को जारी गजट अधिसूचना, जो प्रिवेंसन ऑफ मनी-लॉडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्ड) (सातवां संशोधन) अधिनियम, 2017 से संबंधित है, का हवाला देते हुए यह अधिसूचना जारी की है।

इरडाई ने बीमाकर्ताओं को आठ नवंबर को अपनी बीमा पॉलिसियों के साथ आधार और पैन संख्या को जोड़ने का निर्देश दिया था।

इरडाई ने एक बयान में कहा, "ये नियम वैधानिक रूप से बाध्यकारी हैं और इसलिए जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा (स्वास्थ्य बीमा समेत) कर्ताओं को आगे के निर्देशों का इंतजार किए बिना इसे लागू करना है।"

Read more about: aadhaar insurance आधार
English summary

Aadhaar, PAN to be linked to insurance policies by March 31, 2018

India's insurance regulator on Monday extended the time to link Aadhaar number to insurance policies until March 31, 2018.
Story first published: Monday, December 18, 2017, 19:20 [IST]
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