चेक बाउंस मामले के कानून में संशोधन को मिली मंजूरी

चेकबुक की विश्‍वसनीयता को बढ़ाने के लिए चेक बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्‍टूमेंट एक्‍ट-1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब अदालतें पीडि़त पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी।

Cabinet approves an amendment to law on cheque bounce cases

रिर्पोट के अनुसार सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान आदलते चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीडि़त पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें।

सरकार ने अपीलीय स्‍तर पर भी ऐसे प्रावधान का प्रस्‍ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक दिलाने वाले अपीलकर्ता की सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्‍सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके।

संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा है कि नेगोशिएबल इंस्‍टूमेंट्स एक्‍ट 1881 में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि उन्‍होंने ब्‍यौरा नहीं दिया है।

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