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CBFC: रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं लगता GST

By Pratima
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यदि आप रेडी टू मूव घर या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपका बिल्‍डर आपसे इस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स वसूल रहा है तो सावधान हो जाएं, कानूनन बिल्‍डर आपसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर किसी तरह का जीएसटी नहीं वसूल सकता।

 
CBFC: रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं लगता GST

केंद्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड ने खुद इसको लेकर सफाई जारी की है।
सीबीएफसी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जीएसटी क्‍योंकि वस्‍तु और सेवाओं की सप्‍लाई पर लागू होता है, लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में न तो किसी तरह की वस्‍तु की सप्‍लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इस पर किसी तरह का जीएसटी लागू नहीं होगा।

 

CBFC ने यह भी कहा है कि अगर किसी खरीदार ने अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रॉपर्टी के लिए पहली जुलाई से पहले ही पूरी पेमेंट कर दी है तो उस तरह की प्रॉपटी पर भी खरीदार को जीएसटी देने की जरुरत नहीं है। टैक्‍स नियम 2011 के तहत खरीददार को सिर्फ 4.5 प्रतिशत टैक्‍स चुकाना पड़ेगा।

अगर खरीददार ने किसी अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रॉपर्टी में पहली जुलाई से पहले पूरी पेमेंट के बजाय कुछ पेमेंट की है तो उस पेमेंट पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा, लेकिन पहली जुलाई या इसके बाद जो बची हुई पेमेंट की जाएगी उस पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूला जाएगा।

English summary

CBFC Says there is no GST on ready to move in property

Here you will know why CBFC Says there is no GST on ready to move in property.
Story first published: Thursday, December 14, 2017, 17:31 [IST]
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