दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक), सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और शहर की पुलिस को एटीएम धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए। इस संबंध में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और आरबीआई से इस पर विचार करने को कहा।

यह याचिका उत्तरी दिल्ली के निवासी प्रवेश द्वारा दाखिल की गई थी, जो एक निजी जांचकर्ता होने का दावा करते हैं। उन्होंने वकील कमलेश कुमार के माध्यम से दाखिल याचिका में एटीएम धोखाधड़ी के मामलों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को हस्तांतरित करने की मांग की और दावा किया एटीएम धोखाधड़ी करनेवाले दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है।
उन्होंने कहा, "शहर में कई गैंग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही एटीएम पर बार-बार धोखाधड़ी हो रही है। लेकिन एक ही थाने के जांच अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के कारण मुजरिम पकड़े नहीं जा रहे। इसलिए गुंडों के साथ स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता।"
याचिका में कहा गया है कि करीब हर रोज दिल्ली के निवासियों को एटीएम धोखेबाजों द्वारा धोखा दिया जा रहा है और लोग अपनी मेहनत की कमाई को गंवा रहे हैं।


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