जून 2020 के बाद इन वाहनों का नहीं होगा रजिस्‍ट्रेशन

कार चलाने के शौकीन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। उन्‍हें अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन जून 2020 के बाद नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने इन वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन की समयसीमा 30 जून 2020 तय करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है।

BS-4 vehicles will not be registered after June 2020 draft rules

आपको बता दें कि सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण रोकने के लिए पहले ही BS-6 के अनुरुप मानक वाले ईंधन को पूरे देश में अप्रैल 2020 व दिल्‍ली में अप्रैल 2018 तक लागू करने के लिए आदेश दे चुकी है।

केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन नियम 2017 के तहत प्रभावित व्‍यक्तियों व जनता से अधिसूचना में सुझाव व आपत्तियां मांगी है। अधिसूचना में कहा गया है कि इमीशन स्‍टैंडर्ड भारत स्‍टेज-4 के अनुरुप नए मोटर वाहन जो 1 अप्रैल 2020 से पहले निर्मित हुए हैं, उन्‍हें 30 जून 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

इसमें कहा गया है कि यदि नए मोटर वाहनों की श्रेणी M और श्रेणी N जो कि इमीशन स्‍टैंडर्ड भारत स्‍टेज-4 के अनुरुप हैं व एक अप्रैल 2020 के पहले निर्मित हैं एवं ड्राइव अवे चेसिस के रुप में बेचे जाते हैं इनका 30 सितंबर 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

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