आप कितनी कमाई करते हैं इन 5 तरीकों से सरकार लगाएगी पता

सरकार कई तरीकों से ऐसे लोगों की इनकम प्रोफाइल चेक कर रही है जिनकी सालाना इनकम 3.5 लाख रुपए से अधिक है और जो इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्‍त वर्ष में 1.25 करोड़ नए फाइलर्स को टैक्‍स नेट में जोड़ने का लक्ष्‍य तय किया है। यहां पर आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सरकार आपकी इनकम पता लगा सकती है और आपको नोटिस भेज सकती है कि आप इनकम टैक्‍स रिटर्न क्‍यों नहीं फाइल कर रहे हैं।

30 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी

30 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी

अगर आपने 30 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदी या रजिस्‍ट्री कराई है तब भी सरकार आपकी इनकम प्रोफाइल खंगाल सकती है। नए नियमों के तहत 30 लाख रुपए से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री के लिए पैन डिटेल देना जरुरी है। ऐसे में इनकम टैक्‍स विभाग पैन डिटेल के जरिए आपकी टैक्‍स प्रोफाइल चेक कर सकता है। अगर उसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी ओनर इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो वह ओनर को नोटिस देकर पूछ सकता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा कहां से आया है।

अगर कार खरीदी है तो

अगर कार खरीदी है तो

अगर आपने कार खरीदी है तो सरकार को पता चल जाएगा कि आपने कार खरीदी है। नए नियमों के तहत कार खरीदने के लिए पैन डिटेल देना जरुरी हो गया है। ऐसे में आपकी पैन डिटेल से सरकार पता कर लेगी कि आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। इनकम टैक्‍स विभाग कार खरीदने वालों को नोटिस भेज कर पूछ सकते हैं कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल क्‍यों नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्‍स विभाग यह भी पूछ सकता है कि आपके पास कार खरीदने के लिए पैसा कहां से आया।

कोई बड़ा ट्रांजेक्‍शन

कोई बड़ा ट्रांजेक्‍शन

अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जैसे बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्‍शन होता है तो भी आप इनकम टैक्‍स विभाग की नजर में आ सकते हैं। इतनी बड़ी राशि कैश ट्रांजेक्‍शन के लिए पैन डिटेल देना जरुरी है। अगर इनकम टैक्‍स विभाग को लगता है कि आपका यह ट्रांजेक्‍शन आपकी इनकम प्रोफाइल के हिसाब से नहीं है तो वह आपको नोटिस भेज कर इस ट्रांजेक्‍शन के बारे में जानकारी मांग सकता है। इनकम टैक्‍स विभाग आपसे आपकी सालाना इनकम के बारे में भी पूछताछ कर सकता है।

मंहगी लाइफ स्‍टाइल

मंहगी लाइफ स्‍टाइल

अगर आप एक महंगी लाइफ स्‍टाइल मेनटेन करते हैं और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से चुकाते है तब भी आप इनकम टैक्‍स विभाग की नजर में आ सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो इनकम टैक्‍स विभाग आपको नोटिस भेज कर पूछ सकता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आप इनकम टैक्‍स रिटर्न क्‍यों नहीं फाइल कर रहे हैं।

फील्‍ड सर्वे

फील्‍ड सर्वे

इनकम टैक्‍स विभाग के देश भर में रीजनल ऑफिस हैं। इनकम टैक्‍स विभाग के अधिकारी स्‍थानीय स्‍तर पर फील्‍ड में जाकर सूचनाएं जुटा रहे हैं कि किसी आदमी की सालाना इनकम कितनी है और वह व्‍यक्ति इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं। सूचना जुटाने के बाद इनकम टैक्‍स विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेज कर पूछ सकते हैं कि आपकी सालाना इनकम कितनी है आप इनकम टैक्‍स रिटर्न क्‍यों नहीं फाइल कर रहे हैं।

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