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इंश्‍योरेंस क्‍लेम लेने में आधार लिंकिंग कराना जरुरी नहीं

By Pratima
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इंश्‍योरेंस पॉलिसी क्‍लेम और आधार लिंकिंग को लेकर एक नया नियम आ चुका है। जिसके हिसाब से अब अगर आपके पास कोई बीमा पॉलिसी है तो क्‍लेम लेने में आधार लिंकिंग बाधा नहीं बनेगी। बीमा कंपनियों ने इसका रास्‍ता निकाला है।

इंश्‍योरेंस क्‍लेम लेने में आधार लिंकिंग कराना जरुरी नहीं

बीमा कंपनियां क्‍लेम सेटेलमेंट के समय आपसे आधार नंबर और पैन नंबर मांगेंगी। अगर आप आधार नंबर मुहैया करा देते हैं तो आपको क्‍लेम मिल जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में सभी बीमा पॉलिसी से आधार और पैन लिंक कराना जरुरी कर दिया है। बीमा नियामक का यह आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गया है।

बीमा नियामक के आदेश के बाद मौजूदा पॉलिसी होल्‍डर्स में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि अगर वे अपनी बीमा पॉलिसी के तहत क्‍लेम करते हैं तो उनके क्‍लेम का क्‍या होगा। खास कर ऐसी स्थिति में जब वीमा कंपनियां तुरंत सभी पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक करने की स्थिति में नहीं हैं। पॉलिसी होल्‍डर्स इस बात से चिंतित है कि ऐसा तो नहीं है कि आधार और पैन लिंक न होने तक उनको क्‍लेम नहीं मिलेगा।

तो वहीं नई बीमा पॉलिसी आधार नंबर और पैन नंबर लेने के बाद ही जारी की जाएंगी।

English summary

Aadhaar linking will not be a problem for an insurance claim

Aadhaar linking will not be a problem for an insurance claim.
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