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अब बीमा पॉलिसी को आधार और PAN से करना होगा लिंक

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भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए अब इंश्‍योरेंस पॉलिसी को भी आधार और पैन से लिंक कराने का आदेश जारी कर दिया है। अब आपको अपनी बीमा पॉलिसी फिर चाहे वो लाइफ इंश्‍योरेंस हो, हेल्‍थ इंश्‍योरेंस हो या आपके वाहन का इंश्‍योरेंस हो उसे पैन और आधार से लिंक कराना ही होगा।

नई पॉलिसी के लिए भी आधार और पैन डिटेल जरुरी

नई पॉलिसी के लिए भी आधार और पैन डिटेल जरुरी

नई बीमा पॉलिसी के लिए भी अब आपको आधार और पैन डिटेल देना अनिवार्य हो गया है। IRDAI ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग सेकंड अमेंडमेंट रुल-2017 एक्‍ट के तहत यह प्रावधान किया है। इस नए नियम के अनुसार अगर आपके पास किसी भी प्रकार की बीमा पॉलिसी है तो आपको अपनी पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक कराना होगा।

भर सकते हैं फॉर्म 60

भर सकते हैं फॉर्म 60

अगर आपके पास बीमा पॉलिसी है लेकिन आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं। इसके लिए आप बीमा कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं।

यह कहना है IRDAI का
 

यह कहना है IRDAI का

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि लाइफ इंश्‍योरेंस, जनरल इंश्‍योरेंस और स्‍टैंडअलोन हेल्‍थ इंश्‍योरेंस करने वाली सभी बीमा कंपनियों को तत्‍काल प्रभाव से सभी पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक करने का काम शुरु करना होगा।

धोखाधड़ी से बचने में मिलेगी सहायता

धोखाधड़ी से बचने में मिलेगी सहायता

आधार और पैन को बीमा पॉलिसी से लिंक कराने का उद्देश्‍य है बीमा क्‍लेम और धोखाधड़ी के मामलों से बचने में सहायता प्राप्‍त करना। इसके अलावा बीमा कंपनियों से उम्‍मीद है कि वे बीमा के क्षेत्र में धोखाधड़ी को कम करने और बीमा क्‍लेम को जल्‍द से जल्‍द निपटाने का काम करेंगी।

English summary

Insurance policy have to link with Aadhaar and PAN

Now Aadhaar and Pan card should be link with insurance policy.
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