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नोटबंदी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अभी पढ़ें

By Ashutosh
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पुराने नोटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अगर आपके पास पुराने नोट हैं और आपको कानूनी कार्रवाई का डर है तो अब आप राहत की सांस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 1000 और 500 रुपए नोट रखने वाले लोगों को अपने फैसले से राहत दी है।

 

याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत

याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट बैंक में ना जमा करने वाले याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याचिका-कर्ताओं से कहा है कि वह अपनी याचिका उस संवैधानिक पीठ में करें जहां नोटबंदी को लेकर सुनवाई कर रही है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी कि वह 31 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट नहीं जमा कर पाए थे।

नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई

नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इन 14 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मामला पहले ही संवैधानिक पीठ के पास जा चुका है लेकिन याचिकाएं बाद में दाखिल की गईं थीं।

नहीं बढ़ेगी मियाद
 

नहीं बढ़ेगी मियाद

वहीं ऐसा भी माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पुराने नोट बदलने के लिए मियाद बढ़ा सकता है पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं आरबीआई ने भी मियाद बढ़ाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर फिर से नोट बदलने की अनुमति दे दी गई तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इस याचिका पर कोर्ट ने नोट बदलने के लिए दोबारा विंडो खोलने से मना कर दिया था।

8 नवंबर को हुई थी नोटबंदी की घोषणा

8 नवंबर को हुई थी नोटबंदी की घोषणा

आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 8 बजे देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। जिसके बाद लोगों को 30 दिसंबर 2016 तक लोगों को बैंक में पुराने नोट बदलने का समय दिया गया था। इसके बाद सरकार ने कहा था कि अगर किसी के पास 10 से अधिक पुराने नोट पाए जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

English summary

SC disposes of pleas to deposit demonetised notes

The Supreme Court today disposed of 14 petitions seeking its nod to deposit demonetised notes and said that a five-judge Constitution Bench would deal with this aspect besides deciding the validity of Centre's decision to demonetise currency notes.
Story first published: Friday, November 3, 2017, 14:45 [IST]
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