6 फरवरी है आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने की आखिरी तारीख
आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक करने पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामें में साफ किया है कि मोबाइल यूजर्स को ई-केवाइसी वैरिफिकेशन के जरिए आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। इसके लिए 6 फरवरी 2018 तक की समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है।
केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट जोहेब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में 113 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक साल के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की तारीख अकेले सरकार नहीं बदल सकती है,क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है।
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने बैंक खातों को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। अब लोग 31 मार्च 2018 तक अपना बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक कर सकते हैं। मोबाइल से आधार को लिंक करने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा था।
इसके जवाब में सरकार ने कोर्ट में कहा है कि मोबाइल फोन लिंक करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार को पैन और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए अनिवार्य बताया था।