जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज) के अंतर्गत टैक्स फाइल करने वालों के लिए सरकार ने राहत की खबर दी है। जी हां जीएसटी में रिर्टन भरने की तारीख एक महीने बढ़ा दी गई है। जिसके अंतर्गत कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। नए बदलाव के अनुसार अब GSTR-2 रिटर्न 30 नवंबर तक भरा जा सकता है। तो वहीं GSTR-3 को 30 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है।

सरकार इससे संबंधित यानी कि रिटर्न फाइल करने की तारीख को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई महीने में जीएसटीआर 2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2017 थी, जो कि अब बढ़ाकर 30 नवंबर 2017 कर दिया गया है।
तो वहीं जीएसटीआर 3 को फाइल करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2017 से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2017 कर दिया है। इससे 30.81 लाख करदाताओं को लाभ होगा।
आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले सितंबर महीने में जीएसटी से 92,150 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है। सरकार ने कारोबारियों को सितंबर और अगस्त महीने के लिए लेट फीस चार्ज से भी छूट दी है। जिन कारोबारियों ने लेट फीस जमा कर दी थी, सरकार उन्हें वापस लौटा रही है।


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