NRIs के लिए बुरी खबर, PPF नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव

विदेश में रहने वाले व्‍यक्ति जिन्‍हें एनआरआई का दर्जा मिल गया है उसका अपने देश यानी कि भारत में चल रहा PPF अकाउंट और NSC सेविंग अकाउंट बंद हो सकता है। जी हां ये सभी NRIs के लिए बुरी खबर है। सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों ये बड़ा बदलाव किया है। सरकार के इस नए नियम से विदेश में रह रहे भारतीय मूल के निवासियों को बड़ा झटका दे सकता है।

खाता बंद होने की तारीख तक मिलेगी ब्‍याज

खाता बंद होने की तारीख तक मिलेगी ब्‍याज

सरकार की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार पीपीएफ खाता खोलने वाला कोई व्‍यक्ति यदि मैच्‍योरिटी अवधि से पहले किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है यानी कि वह एनआरआई बन जाता है तो उसका अकाउंट तत्‍काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। इसके अनुसार खाताधारक को खाता बंद होने की तारीख तक का ब्‍याज मिलेगी। सरकार की ओर से यह बदलाव PPF योजना 1968 के तहत हुआ है।

NRI का दर्जा मिलते ही NSC का होगा भुगतान

NRI का दर्जा मिलते ही NSC का होगा भुगतान

सरकार के इस नए नियम के अनुसार किसी व्‍यक्ति को एनआरआई का दर्जा मिलते ही उसके एनएससी का भुगतान हो जाएगा। इसके तहत ऐसा भी माना जाएगा कि भुगतान हो चुका है। इस पर ब्‍याज उसी तारीख तक मिलेगा।

डाकघर की किसी बचत योजना में नहीं कर सकते निवेश

डाकघर की किसी बचत योजना में नहीं कर सकते निवेश

नए नियमों के अनुसार NRI न केवल पीपीएफ और एनएससी खाते पर लागू होगा, बल्कि डाकघर की ओर से चलाई जाने वाली मासिक और दीर्घ अवधि वाली बचत योजनाओं में निवेश करने का अधिकार नहीं हैं।

नहीं बताई गई है वजह

नहीं बताई गई है वजह

यह नियम क्‍यों लागू किया गया, इसके पीछे वजह क्‍या है अब तक सरकार की ओर से नहीं बताई गई है। पिछले महीने से केंद्र सरकार ने अक्‍टूबर और दिसंबर तिमाही के लिए स्‍माल सेविंग स्‍कीमों पर इंटरनेंट रेट को पहले के स्‍तर पर बनाए रखा है।

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