नए उपभोक्ता सुरक्षा कानून पर काम कर रही सरकार: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता हित की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुये एक नया उपभोक्ता सुरक्षा कानून तैयार किया जा रहा है। इस कानून में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से कम खर्च में निपटाने पर जोर दिया गया है।

Consumer protection a must for the creation of New India says, Modi

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू किया है। आने वाले समय में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। विनिर्माताओं के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से दाम कम होंगे और उत्पाद सस्ते होंगे। मोदी आज यहां पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी देशों के उपभोक्ता संरक्षण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज हम व्यापार के तरीके और देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं। प्रस्तावित कानून में उपभोक्ता सशक्तिकरण पर कहीं अधिक जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, कि भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कठोर प्रावधान किये गये हैं। त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए आधिकारिक शक्तियों के साथ एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार का गठन किया जायेगा। सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के स्थान पर नया कानून लेकर आ रही है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों को आत्मसात किया जा रहा है।

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