लॉन्‍च हुई GST रजिस्‍ट्रेशन कैंसल करने की सुविधा

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स) में शामिल हुए कारोबारी अगर अपना रजिस्‍ट्रेशन कैंसल करना चाहते हैं तो जीएसटीएन पर उन्‍हें अब यह सुविधा दी गई है। GSTN के सीईओ प्रकाश कुमार के अनुसार, जीएसटीएन पोर्टल पर इस यूटिलिटी का नाम कैंसलेशन ऑफ रिजस्‍ट्रेशन ऑफ माइग्रेटेड टैक्‍सपेयर रखा गया है। इस सुविधा को बुधवार को जीएसटी पोर्टल पर लॉन्‍च कर दिया गया है।

Businesses Can Now Cancel Registration On GSTN Portal

गौरतलब है कि जीएसटी पर अभी करीब एक करोड़ रजिस्‍टर्ड टैक्‍सपेयर हैं इनमें से 72 लाख वे टैक्‍सपेयर हैं जो पहले ही एक्‍ससाइज सर्विस टैक्‍स और वैट से माइग्रेट होकर जीएसटी में आए हैं। करीब 28 लाख माइग्रेटेड कारोबारी ऐसे हैं जिन्‍होंने अपनी इनवॉयस अभी तक इशू नहीं की है, ऐसे कारोबारी अगर चाहें तो अपना रजिस्‍ट्रेशन पोर्टल पर कैंसल कर सकते हैं।

पोर्टल में प्रोफाइल के नीचे रजिस्‍ट्रेशन कैंसल का ऑप्‍शन 'यूटिलिटी REG29' प्रोफाइल सेक्‍शन के ठीक नीचे बनाया गया है। टैक्‍सपेयर जैसे ही जीएसटीएन पर लॉग-इन करेंगे, उन्‍हें यह ऑप्‍शन दिखाई देगा। एक अनुमान के हिसाब से औसतन अभी तक सिर्फ 50 लाख कारोबारी हर महीने अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कई ऐसे कारोबारी हैं जिन्‍होंने 1 जुलाई से अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है और न ही जीएसटी के अंतर्गत टैक्‍स दिया है।

गौरतलब है कि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में नहीं शामिल होने की छूट मिली हुई है। यानी उन्‍हें जीएसटी में अपना रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराना होगा।

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