जीएसटी से सरकार के खजाने में हर महीने बड़ी रकम जमा हो रही है। सितंबर में जीएसटी से कुल 92 हजार 150 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने कहा कि, जीएसटी के अंतरगत 23 अक्टूबर तक सितंबर के लिए जमा जीएसटी कुल 92 हजार 150 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है। इसमें से 14,042 करोड़ केंद्रीय GST तथा 21,172 करोड़ रुपये राज्य GST से प्राप्त हुए। वहीं, एकीकृत GST से कुल 48,984 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ, जिसमें से 23,951 करोड़ रुपये आयात पर लगाए गए कर से प्राप्त हुए।
क्षतिपूरक कर
सरकार ने यह भी कहा कि क्षतिपूरक कर से 7,988 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए, जिसमें से 722 करोड़ रुपये सितंबर में किए गए आयात से मिले। बयान में कहा गया कि सोमवार तक कुल 42.91 लाख व्यावसायिक संस्थाओं ने शुरुआती GSTआर-3बी रिटर्न दाखिल किया था, जो कि खरीद-बिक्री का बुनियादी स्व-आकलन है।
हर महीने बढ़ रही है रकम
सरकार ने कहा कि जुलाई में इसे लागू करने के पहले महीने में GST से 95,000 करोड़ रुपये का संग्रह किया गया, जबकि अगस्त में यह 91,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। इससे पहले मंगलवार की सुबह सरकार ने अगस्त और सितंबर का रिटर्न देर से दाखिल करने वालों व्यवसायों पर लगाए गए जुर्माने को हटा लिया।
GST करदाताओं को राहत
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक ट्वीट में यह घोषणा करते हुए कहा, "करदाताओं की सुविधा के लिए अगस्त और सितंबर के लिए GST-3बी दाखिल करने में देरी पर लगाए गए शुल्क को माफ किया जाता है। जिन्होंने इस शुल्क का भुगतान कर दिया है, वह वापस करदाताओं के खातों में जमा कर दिया जाएगा।" व्यापारियों पर 200 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया गया था।
20 अक्टूबर लास्ट डेट
अगस्त के लिए केवल 55 फीसदी व्यापारियों ने ही 25 सितंबर तक GSTआर-3बी रिटर्न दाखिल किया था, जबकि इसकी अंतिम तिथि 20 सितंबर थी। सितंबर माह के लिए GSTआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। इससे पहले सरकार ने जुलाई माह के रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगे जुर्माने को हटा लिया था।


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