बैंकों द्वारा सिक्के नहीं जमा करने की शिकायत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गंभीरता से लिया है। रिवर्ज बैंक ने मास्टर सरकुलर के साथ बैंकों को पत्र लिखकर सिक्के लेने का आदेश जारी किया है। साथ ही जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है, करेंसी चेस्ट को उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है।

हालांकि आरबीआई के इस नियम के अनुसार एक रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के प्रतिदिन केवल एक हजार रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर संलग्न कर बैंकों को चेताया है कि वे सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं। यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में यह सूचना चस्पा करें कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं।
नए नियम के अनुसार सभी बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआई द्वारा निर्देशित सेवाएं देने को बाध्य हैं। इनमें सभी नए और साफ सुथरे नोट एवं सिक्के जारी करने, कटे-फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्शन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। प्रतिदिन प्रति खाताधारक एक हजार रुपए कीमत तक के एक रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है। 50 पैसे के सिक्के कुल 10 रुपए तक ही जमा होंगे।
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