GSTR में अगस्त-सितंबर की लेट फीस माफ, वित्तमंत्री ने किया ट्वीट
सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी रिटर्न में देरी करने वाले व्यापारियों का लेट फीस माफ कर दिया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है।
To facilitate taxpayers, late fee on filing of GSTR-3B for Aug&Sept has been waived. Late fee paid will be credited back to taxpayer ledger.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) October 24, 2017
जिन लोगों ने अपनी लेट फीस पेमेंट जमा कर दी है वह लेट फीस पेमेंट भी जमा किए गए व्यक्ति के अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दी जाएगी।
आपको बता दें कि, सितंबर के अंत तक जीएसटीएन नेटवर्क करीब 37 लाख जीएसटी रिटर्न भरे गये और हर घंटे के आधार पर 75,000 बिक्री आंकड़े इसमें अपलोड किये गए। माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत जीएसटीआर-3बी में शुरूआती रिटर्न भरने की समय सीमा 20 अक्टूबर की रात 12 बजे समाप्ता हो गई थी।