GSTR-3B दाखिल करने की लास्ट डेट आज, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
GST रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की तिथि बढ़ाने से इनकार करते हुए सरकार ने कहा कि GSTR-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि रियल एस्टेट को जल्द ही GST के दायरे में लाया जाएगा, जो कि कर चोरी और काले धन के उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है।
नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कई अखबारों में नोटिस प्रकाशित कर कहा, "सितंबर का GSTआर-3बी दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द अपना रिर्टन दाखिल कर लें ।"
रिफंड
सरकार ने GST रिफंड को एक्सपोर्टस के उन्हीं बैंक अकाउंट में देने का फैसला किया है जो कस्टम डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। उन अकाउंट में रिफंड नहीं दिए जाएंगे जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेंशन हैं। सीबीईसी की ओर से कहा गया कि GST का फायदा लेने के लिए एक्सपोर्टर कस्टम को बैंक अकाउंट के डिटेल की जानकारी दे दें। GST के नियमों के मुताबिक रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ही रिफंड जमा की जानी होती है।
जीएसटी में रियल एस्टेट
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने हाल ही रियल एस्टेट को जीएसटी में लाने के संकेत दिए हैं उन्होंने पिछले दिनों एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में दिए व्याख्यान में कहा कि, "मेरा निजी तौर पर मानना है कि रियल एस्टेट को GST के अंतगर्त लाया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को नौ नवंबर को होने वाली GST परिषद की बैठक में उठाया जाएगा।
रियल एस्टेट की हकीकत!
रियल एस्टेट देश में एक क्षेत्र ऐसा है, जहां सबसे ज्यादा कर चोरी की जाती है और नकदी कारोबार होता है और इसे GST से बाहर रखा गया है। क्योंकि कई राज्यों ने इसे बाहर रखने का दवाब डाला था।
पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल और रियल एस्टेट
पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल और रियल एस्टेट तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें GST से बाहर रखा गया है। क्योंकि कई राज्यों ने नई अखिल भारतीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत इन क्षेत्रों को लाने का विरोध किया है।