आधार नहीं होने पर राशन देने से नहीं कर सकते मना: UIDAI

हाल ही में झारखंड के सिमडेगा जिले में भूख की वजह से 11 साल की बच्ची की हुई दर्दनाक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी हृदयविदारक मौत के बारे में जानकार हर कोई हैरान है। वहीं इस घटना के बाद से आधार कार्ड भी लोगों के निशाने पर आ गया है। अब UIDAI की तरफ से इस घटना पर बयान आया है।

UIDAI: No one can be denied rations for lack of Aadhaar

यूआईडीएआई की ओर से कहा गया कि परिवार के पास 2013 से ही आधार कार्ड था, उन्होंने ये भी कहा कि आधार न भी हो तो किसी को राशन देने से मना नहीं किया जा सकता। इस बारे में आधार ऐक्ट के सेक्शन 7 में इस बारे में साफ रूप से निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि, बच्ची की भूख से हुई मौत के मामले में सामने आया था कि उसकी मां कोयली देवी के पास बीपीएल कार्ड था लेकिन राशन नहीं मिलता था। उन्होंने आरोप लगाया गया था कि राशन वाले ने आधार लिंक नहीं होने की वजह से उसका कार्ड कैंसिल कर दिया था।

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण है। जी न्यूज समाचार पोर्टल ने एक निजी अंग्रेजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अजय भूषण पांडे के बयान के आधार पर लिखा है कि, आधार ऐक्ट के सेक्शन 7 में यह कहा गया है कि सुविधा का लाभ आधार के बेसिस पर मिलना चाहिए लेकिन उसमें ये भी साफ किया गया है कि आधार न होने की वजह से किसी को भी योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया है। उम्मीद है कि जिन लोगों ने आधार होते हुए भी उस परिवार को राशन नहीं दिया, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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