सहारा ग्रुप, एंबी वैली के नीलामी में पैदा कर रहा रुकावट

सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने मंगलवार को सहारा ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। सेबी ने सहारा पर आरोप लगाया है कि सहारा ग्रुप पुणे के ऐंबी वैली प्रॉजेक्ट की नीलामी में रुकावट पैदा कर रहा है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सहारा ने अपने सभी निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया है, जबकि सहारा ने दावा किया है कि उसने 75 प्रतिशत से ज्यादा पैसा वापस कर दिया है।

पिछले महीने खारिज किया था याचिका

पिछले महीने खारिज किया था याचिका

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने 1500 करोड़ रुपये में से बकाया 966.80 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए दो अतिरिक्त महीनों की मांग की थी।

37,392 करोड़ रुपये नीलामी के लिए

37,392 करोड़ रुपये नीलामी के लिए

नीलामी टालने की याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के लिक्विडेटर ऑफिस ने ऐंबी वैली प्रॉजेक्ट को 37,392 करोड़ रुपये के रिजर्व के साथ नीलामी के लिए रखा था।

15 प्रतिशत के ब्याज दर से ब्‍याज किया था वापस

15 प्रतिशत के ब्याज दर से ब्‍याज किया था वापस

सेबी का आरोप है कि सुब्रत रॉय कोर्ट के 2012 के आदेश को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं जिसमें कोर्ट ने इन्वेस्टर्स के 20 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये 15 प्रतिशत के ब्याज दर से वापस करने को कहा था।

सहारा ग्रुप ने खारिज किया था दावा

सहारा ग्रुप ने खारिज किया था दावा

सेबी द्वारा लगाए गए आरोपों को सहारा ग्रुप ने पूरी तरह से खारिज करते हुए दावा किया कि उसने 80 प्रतिशत से ज्यादा बॉन्ड होल्डर्स का बकाया चुका दिया है। सेबी का कहना है कि 9 हजार करोड़ से ज्यादा अभी भी बकाया है।

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