BSE ने ब्रोकरों से कहा 31 अक्‍टूबर तक दाखिल करें ई-प्रारुप ब्‍यौरा

बंबई शेयर बाजार ने ब्रोकरों से 31 अक्‍टूबर तक अपना नेटवर्थ ब्योरा सौंपने के लिये कहा है। शेयर बाजार ने आज ब्रोकरों से पिछले वित्‍त वर्ष के निवल मूल्य प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षक की रपट और वार्षिक लेखा-जोखा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 31 अक्तूबर तक जमा करने को कहा है।

BSE ask brokers to submit net worth info in e-format by October 31

बंबई शेयर बाजार बीएसई ने परिपत्र में कहा, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वित्‍त वर्ष के लिये निवल मूल्य प्रमाण पत्र, निवल मूल्य की गणना, लेखा परीक्षक की रपट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा-जोखा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 31 अक्टूबर तक जमा करना आवश्यक है।

बीएसई के मुताबिक, अगर कोई सदस्य निर्धारित समय के भीतर जानकारी दाखिल करने में नाकाम रहता है तो उस पर जुर्माना लगाया जायेगा और उसके कंप्यूटर टर्मिनल को भी बंद किया जा सकता है।

ब्यौरा जमा कराने की तय तिथि के बाद एक महीने तक प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और दूसरे महीने में जुर्माना प्रतिदिन 200 रुपये हो जायेगा। इसके साथ ही अगर सदस्य 31 मार्च 2018 तक जानकारी दाखिल नहीं करता है तो एक अप्रैल 2018 से उसे कारोबार करने से रोक दिया जायेगा।

कारोबार करने वाले सदस्यों को 31 मार्च को खत्म हुये वर्ष का लेखा-जोखा साल खत्म होने के 6 महीने के भीतर दाखिल करना होता है।

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