2017 में कई बदलाव हुए हैं जिनमें से सबसे अधिक बदलाव 1 जुलाई में हुए थे। तो वहीं अब 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं। अक्टूबर की पहली तारीख से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी और टेलीकॉम सेक्टर और टोल प्लाजा से जुड़े नियमों में बदलाव हो चुके हैं। तो आप भी जानिए इन नियमों के बदलाव से आपको जीवन कितना प्रभावित होने वाला है।
लागू होगी SBI की नई मिनिमम बैलेंस लिमिट
SBI ने मिनिमम अकाउंट बैलेंस के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत बैंक ने मेट्रो सेंटर्स में लिमिट 5,000 रुपए से घटा कर 3,000 की है। अब मेट्रो और अरबन सेंटर को एक ही कैटेगरी में माना जाएगा। मिनिमम बैलेंस चार्ज में भी 20 से 50 फीसदी तक कटौती की गई है। इसके साथ ही बैंक अब नाबालिगों, पेंशनर्स और सब्सिडी के लिए खोले गए अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस का चार्ज वसूल नहीं करेगा। एसबीआई की ओर से कहा गया है कि इससे करीब 5 करोड़ अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं।
खाता बंद कराने पर SBI नहीं लेगा कोई शुल्क
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने खाताधारकों से अकाउंट क्लोज कराने या सेटल कराने के लिए चार्ज नहीं लेगा। नए नियमों के तहत अगर अकाउंट होल्डर अकाउंट खुलने के 1 साल के बाद अकाउंट क्लोज कराता है तो उसे कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है ऐसे में उसका सेटलमेंट किया जाता है और अकाउंट बंद किया जाता है तो इस केस में कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर कोई एसबीआई में अकाउंट खुलने के 14 दिन के अंदर अकाउंट क्लोज कराता है तो उसे कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिए 14 दिन के बाद और 1 साल पूरा होने से पहले अकाउंट क्लोज कराता है तो उससे 500 रुपए और जीएसटी देना होगा। अब तक एसबीआई में सभी तरह के खाते बंद कराने या सेटल कराने पर 500 रुपए और GST देना होता है।
इन बैकों के चेक नहीं लेगा SBI
एसबीआई ने अपने पूर्व सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के सभी ग्राहकों से अनुरोध किया है वह नए चेकों के लिए आवेदन कर दें। पुरानी चेक बुक और IFSC कोड 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएंगे। एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का विलय हो चुका है।
टोल टैक्स देने के लिए नहीं लगानी होगी लाइन
1 अक्टूबर से नेशनल हाइवे पर बने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग लगे वाहन बिना रुके गुजर सकेंगे। नेशनल हाइवे अथॉरिटी के अनुसार, सभी टोल प्लाजा पर शुक्रवार से डेडिकेटिड फॉस्टैग लेन तैयार हो जाएंगी। इस प्लेन पर ऑपरेशन भी शुरु हो गया है और फास्टैग लगे वाहन इस लेन से गुजर सकते हैं। टोल प्लाजा पर बिना रुके व्हीकल्स के गुजर जाने के मकसद से केंद्र सरकार ने पिछले साल फास्टैग लॉन्च किया था। फास्टैग, ऐसा टैग है जो गाड़ी के शीशे पर लगाया जाएगा और टोल प्लाजा पर लगी डिवाइस उसे रीड कर लेती है। फास्टैग को रिचार्ज कराना भी आसान है। कई बैंकों को इसके लिए अधिकृत किया गया है, जो ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं।
कॉल रेट हो सकता है कम
ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर ने इंटरकनेक्शन यूजर्स चार्ज IUC में 50 फीसदी से ज्यादा कटौती करने का फैसला लिया है। अब मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज 14 पैसे प्रति मिनट कर दिया गया है। इस लिहाज से इसमें 8 पैसे की कटौती हुई है। नया रेट 1 अक्टूबर से लागू होगा।
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