आधार पंजीकंरण केंद्र न खुलवाने पर बैंकों को देना होगा जुर्माना

भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सरकारी और निजी बैंकों के लिए उनकी दस फीसदी शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने की समय सीमा को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि एक अक्टूबर के बाद से बिना पंजीकरण केंद्र वाली प्रति बैंक शाखा पर 20 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी।

जुलाई में दिए थे निर्देश

जुलाई में दिए थे निर्देश

जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूआईडीएआई ने जुलाई महीने में प्राइवेट और सरकारी बैंकों से हर दस में से एक शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र और अपडेशन सुविधा अगस्त महीने के अंत तक मुहैया कराने के निर्देश दिए थे।

बैंकों ने मांगा था समय

बैंकों ने मांगा था समय

अधिकांश बैंकों की ओर से प्राधिकरण से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। पांडे ने कहा कि बैंकों ने हम से अधिक समय की मांग की थी, इसके चलते हमनें इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।

30 सितम्‍बर के बाद लगेगा जुर्माना

30 सितम्‍बर के बाद लगेगा जुर्माना

30 सितंबर के बाद इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले बैंकों को बिना आधार पंजीकरण केंद्र वाली प्रति शाखा प्रति महीने 20 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मसलन, अगर किसी बैंक की 100 शाखाएं हैं तो इसमें से 10 शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलना अनिवार्य है।

100 शाखाओं में से 10 में खुलना चाहिए आधार केंद्र

100 शाखाओं में से 10 में खुलना चाहिए आधार केंद्र

30 सितंबर तक अगर बैंक पांच शाखाओं में इस तरह के केंद्र खोलने में असफल होता है तो उसे पहले माह 20,000 रुपये के हिसाब से एक लाख रुपये की पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। इसी तरह आगामी महीनों में जुर्माना लगता रहेगा।

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