GST-RB3 फाइल नहीं कर पाने वालों को लेट फीस से मिली राहत

वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। जुलाई 2017 के लिए जीएसटी के भुगतान की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2017 थी। जीएसटी का भुगतान केवल तभी पूरा हो पाता है जब देय कर की रकम को इलेक्ट्रॉनिक कैश/क्रेडिट लेजर (खाता-बही) से डेबिट (निकालना) कर लिया जाता है।

Late fee waived for all tax-payers who could not file the GSTR 3B

अब उन सभी करदाताओं के लिए विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है जो जुलाई 2017 के लिए 'जीएसटीआर 3बी' दाखिल नहीं कर सके थे। हालांकि, कर देनदारी का देरी से भुगतान पर देय ब्याज को माफ नहीं किया गया है।

सभी करदाताओं द्वारा 'जीएसटीआर 1' को 5 सितंबर 2017 तक और सभी करदाताओं द्वारा 'जीएसटीआर 2' एवं 'जीएसटीआर 3' को क्रमशः 10 और 15 सितंबर 2017 तक दाखिल करना अनिवार्य है।

'जीएसटीआर 3बी' में त्रुटियां करने वाले करदाता 'जीएसटीआर 1-2-3' में सही विवरण भर सकते हैं। हालांकि, उन सभी करदाताओं से ब्याज लिया जाएगा जिन्‍होंने जुलाई 2017 के लिए अपनी पूरी कर देनदारी का भुगतान 25 अगस्‍त 2017 तक नहीं किया है।

इसके अलावा, 'जीएसटीआर 3बी' के साथ 'जीएसटीआर 1-2' के सिस्टम आधारित मिलान के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है।

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