राहत की खबर: 31 दिसंबर तक लिंक करा सकते हैं आधार से PAN

करदाताओं के लिए एक राहत की खबर है अब करदाता 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं। इनकम टैक्‍स डिर्पाटमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। गौरतलब है कि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा था जब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है, तब तक इनकम टैक्‍स रिटर्न की फाइल प्रोसेस नहीं होगी। पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्‍त थी।

यह खबर उन सभी लोगों के लिए काफी राहत वाली है जिन्‍होंने तय समय सीमा में अपना टैक्‍स रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कर पाए थे।

ऐसे लिंक करें आधार को पैन से

ऐसे लिंक करें आधार को पैन से

सबसे पहले आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/ लिंक खोलना होगा। इसे आप क्रोम ब्राउजर या फिर मोजिला फायर फॉक्स में खोल सकते हैं। जैसे ही आप ये पोर्टल खोलेंगे आपको सबसे पहले पैन को आधार से लिंक करने का विकल्प दिखेगा (उपर चित्र में देखें)। इसके बाद आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी।

अपनी पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करें

अपनी पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करें

इस नए विंडो में आपको अपनी जानकारी देनी होगी। तो अब अगर आपको अपने पैनकार्ड और आधार कार्ड का पूरा विवरण यानि की डिटेल याद है तो ठीक है और अगर नहीं याद है तो अपना पैनकार्ड और आधार कार्ड को निकाल लें। अब सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर टाइप करना होगा फिर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद आपको अपना नाम टाइप करना होगा। ध्यान रहे आप अपने नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड में दर्ज स्पेलिंग के अनुसार ही टाइप करें। इसके बाद जन्मतिथि के विकल्प पर क्लिक करें और अपनी जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करें। फिर कैप्शे वर्ड टाइप करें और लिंक आधार पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने स्क्रीन पर आधार सफलतापूर्वक लिंक होने के संदेश आ जाएगा।

पैन और आधार में नाम अलग होने पर ऐसे जोड़ें

पैन और आधार में नाम अलग होने पर ऐसे जोड़ें

अगर आपने आधार और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है लेकिन जन्मतिथि और लिंग (जेंडर) समान हैं तो आपको नीचे दिए Request OTP (रिक्वेस्ट ओटीपी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा जिस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप निर्देशित बॉक्स में टाइप कर दें, इसके बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।

एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक

एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक

आयकर विभाग की ओर से अखबारों में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में पैन से आधार को जोड़ने का तरीका भी बताया गया है। ऐसा करने के लिए कोई भी अपने मोबाइल फोन से 567678 या 56161 नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं।

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