आधार से PAN को लिंक करने की नहीं बढ़ेगी तारीख
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को आधार से लिंक करने वाली आखिरी तारीख यानी कि 31 अगस्त में कोई बदलाव नहीं करेगा। इस महीने की शुरुआत में आईटी डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि जो लोग आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करा पाएं हैं, उनके आईटीआर रिटर्न प्रोसेस पर कार्य नहीं होगा।
31 अगस्त है आखिरी तारीख
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी है और इसे लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर आपके पास आधार और पैन दोनों हैं उसे लिंक करना जरुरी है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप इनकम टैक्स नहीं भर सकते हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक करने की समय-सीमा तब बढ़ाई जब टैक्सपेयरों ने दोनों जगह दर्ज नाम में कुछ अंतर आ जाने की वहज से लिंक नहीं कर पाने की शिकायत दर्ज कराई।
ऐसे लिंक करें आधार को पैन से
सबसे पहले आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/ लिंक खोलना होगा। इसे आप क्रोम ब्राउजर या फिर मोजिला फायर फॉक्स में खोल सकते हैं। जैसे ही आप ये पोर्टल खोलेंगे आपको सबसे पहले पैन को आधार से लिंक करने का विकल्प दिखेगा (उपर चित्र में देखें)। इसके बाद आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी।
अपनी पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करें
इस नए विंडो में आपको अपनी जानकारी देनी होगी। तो अब अगर आपको अपने पैनकार्ड और आधार कार्ड का पूरा विवरण यानि की डिटेल याद है तो ठीक है और अगर नहीं याद है तो अपना पैनकार्ड और आधार कार्ड को निकाल लें। अब सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर टाइप करना होगा फिर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद आपको अपना नाम टाइप करना होगा। ध्यान रहे आप अपने नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड में दर्ज स्पेलिंग के अनुसार ही टाइप करें। इसके बाद जन्मतिथि के विकल्प पर क्लिक करें और अपनी जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करें। फिर कैप्शे वर्ड टाइप करें और लिंक आधार पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने स्क्रीन पर आधार सफलतापूर्वक लिंक होने के संदेश आ जाएगा।
पैन और आधार में नाम अलग होने पर ऐसे जोड़ें
अगर आपने आधार और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है लेकिन जन्मतिथि और लिंग (जेंडर) समान हैं तो आपको नीचे दिए Request OTP (रिक्वेस्ट ओटीपी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा जिस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप निर्देशित बॉक्स में टाइप कर दें, इसके बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
आयकर विभाग की ओर से अखबारों में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में पैन से आधार को जोड़ने का तरीका भी बताया गया है। ऐसा करने के लिए कोई भी अपने मोबाइल फोन से 567678 या 56161 नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं।